Answer By law4u team
भारत में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करा सकता है। यह प्रक्रिया काफी सीधी-सादी है। 1. ऑनलाइन शिकायत (सबसे तेज़ तरीका) आप आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं: राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल चरण: 1. पोर्टल पर जाएं 2. इस पर क्लिक करें: “साइबर क्राइम की रिपोर्ट करें” (Report Cyber Crime) 3. श्रेणी चुनें: महिलाओं/बच्चों से जुड़ा अपराध (प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई), या अन्य साइबर अपराध (धोखाधड़ी, हैकिंग, फ़िशिंग, आदि) 4. अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें 5. विवरण भरें: घटना का विवरण तारीख/समय सबूत (स्क्रीनशॉट, ट्रांज़ैक्शन ID, ईमेल, चैट) 6. शिकायत जमा करें आपको शिकायत/रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकेंगे। 2. ऑफलाइन शिकायत (पुलिस स्टेशन / साइबर सेल) आप व्यक्तिगत रूप से जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं: कहां जाएं: नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, या स्थानीय पुलिस स्टेशन (उन्हें शिकायत स्वीकार करनी होगी और आगे भेजनी होगी) क्या जमा करें: घटना का विवरण देते हुए लिखित शिकायत पहचान का प्रमाण (आधार, आदि) सहायक सबूत: स्क्रीनशॉट बैंक ट्रांज़ैक्शन का विवरण ईमेल हेडर चैट लॉग शामिल URL, फ़ोन नंबर यदि FIR के रूप में शिकायत दर्ज की जाती है, तो लिखित पावती/FIR की प्रति मांगें। 3. हेल्पलाइन का विकल्प वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए 1930 (साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन) डायल करें महत्वपूर्ण: यदि पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तो तुरंत कॉल करें (ताकि खातों को जल्द से जल्द फ्रीज़ किया जा सके) 4. जिन साइबर अपराधों की आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग/UPI धोखाधड़ी OTP घोटाले हैकिंग/सोशल मीडिया अकाउंट पर कब्ज़ा साइबर-स्टॉकिंग या उत्पीड़न फ़िशिंग ईमेल/संदेश ऑनलाइन पहचान की चोरी 5. महत्वपूर्ण सुझाव जल्द से जल्द रिपोर्ट करें (विशेषकर पैसों की धोखाधड़ी के मामलों में) चैट/ईमेल/स्क्रीनशॉट डिलीट न करें ट्रांज़ैक्शन ID और बैंक स्टेटमेंट सुरक्षित रखें यदि पैसों का मामला है, तो अपने बैंक को भी तुरंत सूचित करें