Answer By law4u team
भारत में चेक बाउंस से संबंधित मुख्य कानून Negotiable Instruments Act, 1881 है, और इस कानून की धारा 138 चेक बाउंस होने या अनादरित होने के मामलों से सीधे तौर पर निपटती है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बैंक में भुगतान प्राप्त करने के लिए चेक जारी करता है, और वह चेक बैंक द्वारा अपर्याप्त धन, खाते में राशि की कमी, या हस्ताक्षर बेमेल होने जैसे कारणों से भुगतान के बिना वापस लौटा दिया जाता है, तो यह कृत्य Negotiable Instruments Act Section 138 के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध माना जाता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लेन-देन में लोगों का विश्वास बनाए रखना और वित्तीय लेन-देन को सुरक्षित करना है ताकि लोग समय पर अपनी देनदारियों का भुगतान करें और चेक के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सके। चैक बाउंस होने की कानूनी प्रक्रिया और इसके चरणों को समझना प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले, जब बैंक चेक को अनादरित कर देता है, तो बैंक चेक धारक को एक रिटर्न मेमो देता है जिस पर चेक बाउंस होने का स्पष्ट कारण लिखा होता है। इस रिटर्न मेमो और बैंक के मूल चेक को प्राप्त करने के बाद, शिकायतकर्ता यानी जिस व्यक्ति के नाम पर चेक जारी किया गया था, उसे कानून के अनुसार चेक जारी करने वाले डिफाल्टर व्यक्ति को एक लिखित कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। यह नोटिस बैंक से चेक वापसी की जानकारी मिलने के ठीक तीस दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। इस कानूनी नोटिस में चेक बाउंस होने का कारण, बकाया राशि का पूरा विवरण और उस राशि का भुगतान करने के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया जाता है। कानूनी नोटिस मिलने के बाद डिफाल्टर व्यक्ति को पंद्रह दिन का समय मिलता है ताकि वह बिना किसी विवाद के चेक की मूल राशि का भुगतान कर सके। यदि वह व्यक्ति नोटिस मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान कर देता है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है और कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति पंद्रह दिनों की इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो सोलहवें दिन से शिकायतकर्ता को अदालत में मामला दर्ज कराने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। पंद्रह दिनों की समय-सीमा समाप्त होने के बाद शिकायतकर्ता के पास अगले तीस दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष Negotiable Instruments Act Section 138 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का वैधानिक समय होता है। न्यायालय में शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत मामले की प्रारंभिक सुनवाई करती है, दस्तावेजों की जांच करती है, और शिकायतकर्ता का शपथ पत्र पर बयान दर्ज करती है। यदि अदालत को प्रथम दृष्टया मामला सही लगता है, तो वह आरोपी व्यक्ति को समन जारी करके अदालत में पेश होने का आदेश देती है। यदि आरोपी समन मिलने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो अदालत उसके खिलाफ जमानती या गैर-ज जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत दोनों पक्षों को सुनती है और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है कि चेक बाउंस का अपराध साबित होता है या नहीं। Negotiable Instruments Act Section 138 के तहत यदि अपराध सिद्ध हो जाता है, तो अदालत आरोपी को कठोर सजा सुना सकती है। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को चेक की मूल राशि से दोगुना तक का जुर्माना, या दो साल तक की साधारण या कठोर कारावास की सजा, या फिर जुर्माना और कारावास दोनों से एक साथ दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, अदालत चेक की मूल राशि का मुआवजा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता को भुगतान करने का आदेश भी दे सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चेक बाउंस का मामला एक जमानती और समनीय अपराध है, जिसका अर्थ है कि यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौता करना चाहें, तो अदालत की अनुमति से मामले को सुलझाया भी जा सकता है। वर्तमान समय में सरकार और न्यायपालिका ने चेक बाउंस के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए कानून में कई संशोधन भी किए हैं। उदाहरण के लिए, Negotiable Instruments Act Section 143(1) के तहत अदालतें ऐसे मामलों की सुनवाई त्वरित गति से करती हैं और समरी ट्रायल की प्रक्रिया अपनाती हैं ताकि मुकदमों में सालों साल का समय न लगे। इसके अलावा, Negotiable Instruments Act Section 148 के तहत यदि कोई दोषी व्यक्ति निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करता है, तो अपीलीय अदालत आरोपी को चेक राशि का कम से कम बीस प्रतिशत हिस्सा अंतरिम मुआवजे के रूप में शिकायतकर्ता के पास जमा कराने का आदेश दे सकती है। इस प्रकार, भारत में चेक बाउंस से निपटने के लिए Negotiable Instruments Act, 1881 एक बेहद सख्त और प्रभावी कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।