भारत में मोटर दुर्घटनाओं में शामिल पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के क्या अधिकार हैं?

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Answer By law4u team

मोटर दुर्घटनाओं में शामिल होने पर भारत में पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को अधिकार और सुरक्षा प्राप्त है। यहां पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए प्रमुख अधिकार और विचार दिए गए हैं: पैदल यात्रियों के अधिकार: रास्ते का अधिकार: पैदल यात्रियों को पैदल यात्री क्रॉसिंग और ज़ेबरा क्रॉसिंग पर रास्ते का अधिकार है। मोटर चालकों को कानूनी रूप से इन निर्दिष्ट बिंदुओं पर पैदल चलने वालों के सामने झुकना आवश्यक है। सुरक्षा: पैदल चलने वालों को फुटपाथ, फुटपाथ और अन्य पैदल यात्री क्षेत्रों का सुरक्षित रूप से उपयोग करने का अधिकार है। वाहन चालकों को इन स्थानों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। क्रॉसवॉक: पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए क्रॉसवॉक का उपयोग करने का अधिकार है। ड्राइवरों का यह कर्तव्य है कि जब वे क्रॉसवॉक पर हों तो रुकें और पैदल चलने वालों को पार करने दें। सुरक्षा उपकरण: पैदल यात्रियों को, विशेष रूप से रात में, अपनी दृश्यता बढ़ाने के लिए प्रतिबिंबित कपड़े पहनने या अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने का अधिकार है। चोटों के लिए मुआवजा: यदि ड्राइवर की लापरवाही के कारण मोटर दुर्घटना में कोई पैदल यात्री घायल हो जाता है, तो उन्हें अपनी चोटों और क्षति के लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार है। इसमें ड्राइवर की बीमा कंपनी के साथ दावा दायर करना या कानूनी कार्रवाई करना शामिल हो सकता है। साइकिल चालकों के अधिकार: सड़कों का उपयोग: साइकिल चालकों को सड़कों का उपयोग करने का अधिकार है और उन्हें वैध सड़क उपयोगकर्ता माना जाता है। सुरक्षा: साइकिल चालकों को सड़क पर सुरक्षित रहने का अधिकार है। मोटर चालकों से अपेक्षा की जाती है कि वे साइकिल चालकों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उनके पास से गुजरते समय सावधानी बरतें। हेलमेट और सुरक्षा गियर: कुछ भारतीय राज्यों और शहरों में साइकिल चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। साइकिल चालकों को अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गियर का उपयोग करने का अधिकार है। ओवरटेकिंग नहीं: साइकिल चालकों को यह अधिकार है कि वे मोटर वाहनों से इस तरह से ओवरटेक न करें जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो। ओवरटेकिंग सुरक्षित दूरी से करनी चाहिए। चोटों के लिए मुआवज़ा: यदि कोई साइकिल चालक किसी लापरवाह चालक के कारण हुई मोटर दुर्घटना में शामिल होता है, तो उसे पैदल यात्रियों की तरह ही चोटों और क्षति के लिए मुआवज़ा मांगने का अधिकार है। इसमें ड्राइवर की बीमा कंपनी के साथ दावा दायर करना या कानूनी कार्रवाई करना शामिल हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988, मोटर दुर्घटनाओं में शामिल पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों दोनों के लिए कानूनी सुरक्षा और प्रावधान प्रदान करता है। यदि वे घायल हो जाते हैं या उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उन्हें कानूनी उपाय अपनाने और अपने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार है। मोटर दुर्घटना की स्थिति में, पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी जाती है: उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और घायल होने पर चिकित्सा सहायता लें। पुलिस को दुर्घटना की रिपोर्ट करें और एफआईआर प्राप्त करें। शामिल पक्षों की संपर्क जानकारी और बीमा विवरण एकत्र करें। यदि संभव हो तो तस्वीरों के साथ दृश्य का दस्तावेजीकरण करें। उनके अधिकारों को समझने के लिए किसी कानूनी पेशेवर से परामर्श लें और यदि आवश्यक हो तो मुआवजे या कानूनी कार्रवाई की मांग के विकल्प तलाशें।

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