हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, भारत में कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हिंदू विवाहों को नियंत्रित करता है। यह न केवल वैध हिंदू विवाह की शर्तों को रेखांकित करता है बल्कि अलगाव और तलाक से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित करता है। तलाक के मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम के महत्व में शामिल हैं: तलाक का आधार: अधिनियम विशिष्ट आधार प्रदान करता है जिस पर हिंदू विवाह का कोई भी पक्ष तलाक की डिक्री की मांग कर सकता है। इन आधारों में क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग, दूसरे धर्म में परिवर्तन, दिमागी तौर पर अस्वस्थता और पति या पत्नी को घातक और लाइलाज कुष्ठ रोग या संचारी यौन रोग होना शामिल है। बिना किसी गलती के तलाक: हिंदू विवाह अधिनियम ने तलाक के आधार के रूप में "विवाह के अपूरणीय विघटन" की अवधारणा पेश की। यह एक पक्ष को इस तर्क के आधार पर तलाक लेने की अनुमति देता है कि विवाह पूरी तरह से टूट गया है, जिससे पति-पत्नी के लिए एक साथ रहना मुश्किल हो गया है। तलाक की प्रक्रियाएँ: अधिनियम तलाक प्राप्त करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें याचिका दायर करना, अदालती सुनवाई और तलाक का डिक्री जारी करना शामिल है। यह एक संरचित प्रक्रिया प्रदान करता है जिसे पार्टियों को कानूनी अलगाव की तलाश के लिए पालन करना होगा। भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता: तलाक के मामलों में, अधिनियम अदालत को अधिकार देता है कि यदि अदालत आवश्यक समझे तो पति-पत्नी में से किसी एक को भरण-पोषण या गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकती है। भरण-पोषण का निर्धारण करते समय अदालत पक्षों की वित्तीय स्थिति, ज़रूरतों और आचरण जैसे कारकों पर विचार करती है। बाल संरक्षण एवं सहायता: यह अधिनियम बच्चों की हिरासत और तलाक के मामलों में सहायता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। हिरासत के मामलों पर निर्णय लेते समय अदालत बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि कारक मानती है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली: हिंदू विवाह अधिनियम में वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अवधारणा शामिल है। यदि एक पति या पत्नी ने उचित औचित्य के बिना दूसरे से रिश्ता वापस ले लिया है, तो पीड़ित पक्ष दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की मांग करते हुए याचिका दायर कर सकता है। शून्य और शून्यकरणीय विवाह: अधिनियम उन शर्तों को निर्दिष्ट करता है जिनके तहत हिंदू विवाह को शून्य या शून्यकरणीय माना जा सकता है। इसमें वे मामले शामिल हैं जहां कोई पक्ष पहले से ही शादीशुदा है, कोई निषिद्ध संबंध है, या शादी संपन्न नहीं हुई है। विवाहों का पंजीकरण: यह अधिनियम हिंदू विवाहों के पंजीकरण के महत्व पर जोर देता है। पंजीकरण विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और इसे वैवाहिक संबंध का प्रमाण माना जाता है। कुल मिलाकर, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाहों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने, तलाक, रखरखाव, बच्चे की हिरासत और अन्य मामलों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत में हिंदू समुदाय के संदर्भ में विवाह और परिवार पर विकसित हो रहे सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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