Answer By law4u team
जब एक जामिन की रजिस्ट्री होती है, तो इससे पहले उस जमीन का खाता खसरा नंबर के तहत होता है। इसके बाद, रजिस्ट्री के दौरान टाइम भी तय किया जाता है जिसमें रजिस्ट्रेशन का समय निर्धारित किया जाता है। अगर आपको रजिस्ट्री के बाद जमीन के खसरा नंबर में सुधार करना है, तो आपको अपने स्थानीय भूमि विभाग में जाना चाहिए। वहाँ पर आपको खसरा नंबर में सुधार करने के लिए आवश्यक फार्म दिए जाएंगे जिन्हें भरना होगा। फार्म भरने के बाद, आपको अपनी आवश्यक दस्तावेजों को स्थानीय भूमि विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से जमा करना होगा। अधिकारियों के द्वारा आपकी अनुरोध प्रक्रियात्मक रूप से देखी जाएगी और जब तक आपका सुधार स्वीकृत नहीं होता है, तब तक आपको इंतजार करना होगा। यदि आपको इस प्रकार के सुधार के बारे में कोई संदेह है, तो आप स्थानीय भूमि विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं।