Answer By law4u team
हां, भारत में मध्यस्थों के पास अंतरिम उपाय या निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार है। यह शक्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत संशोधित रूप में प्रदान की गई है। मुख्य प्रावधान: धारा 17: यह धारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अंतरिम उपाय करने का अधिकार देती है। न्यायाधिकरण निम्नलिखित के लिए आदेश जारी कर सकता है: विवाद से संबंधित संपत्तियों को संरक्षित करना। विवाद में राशि को सुरक्षित करना। विवाद के समाधान के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण साक्ष्य को संरक्षित करना। मध्यस्थता के विषय वस्तु वाले माल की अंतरिम हिरासत या बिक्री प्रदान करना। आवश्यकतानुसार सुरक्षा के अन्य अंतरिम उपाय प्रदान करना। धारा 9: यह धारा पक्षों को मध्यस्थता कार्यवाही से पहले, उसके दौरान या बाद में अंतरिम उपायों के लिए न्यायालय जाने की अनुमति देती है। न्यायालय इस तरह के अंतरिम उपायों का आदेश दे सकता है: माल का संरक्षण, अंतरिम हिरासत या बिक्री। विवाद में राशि को सुरक्षित करना। किसी संपत्ति या वस्तु को हिरासत में रखना, संरक्षित करना या उसका निरीक्षण करना। अंतरिम निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति। सुरक्षा का कोई अन्य अंतरिम उपाय जो उचित और सुविधाजनक प्रतीत हो। मुख्य बिंदु: प्रवर्तनीयता: धारा 17 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश उसी तरह प्रवर्तनीय हैं जैसे कि वे न्यायालय के आदेश हों। न्यायालयों की भूमिका: जबकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अंतरिम उपाय जारी कर सकते हैं, पक्ष अक्सर समान राहत के लिए धारा 9 के तहत न्यायालयों का रुख करते हैं, खासकर न्यायाधिकरण के गठन से पहले या जब तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अंतरिम उपाय जारी करने की मध्यस्थों की शक्तियाँ मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आवश्यक सुरक्षा प्रदान करके मध्यस्थता की प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं।