भारत में वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

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Answer By law4u team

भारत ने वित्तीय संस्थानों को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए कई तरह के उपाय लागू किए हैं। इन उपायों में कानूनी ढाँचे, विनियामक दिशा-निर्देश, तकनीकी प्रगति और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पहल और उपाय दिए गए हैं: कानूनी और विनियामक ढाँचा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: संशोधन: साइबर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और वित्तीय संस्थानों को लक्षित करने वाले अन्य अपराधों सहित साइबर अपराधों को अधिक व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए 2008 में आईटी अधिनियम में संशोधन किया गया था। धारा 43: कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुँच, डेटा चोरी और साइबर धोखाधड़ी से निपटती है। धारा 66: हैकिंग और डेटा चोरी सहित कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के लिए दंड निर्धारित करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) दिशा-निर्देश: साइबर सुरक्षा ढाँचा: RBI ने सभी बैंकों को एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढाँचा लागू करने का आदेश दिया है। इसमें निम्नलिखित पर दिशा-निर्देश शामिल हैं: निरंतर निगरानी के लिए साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (C-SOC) की स्थापना करना। नियमित रूप से IT और साइबर सुरक्षा ऑडिट आयोजित करना। साइबर घटनाओं की सूचना आरबीआई को तुरंत देना। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणालियों को विनियमित करता है, उनकी सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करता है। डेटा सुरक्षा विधेयक: व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, एक बार अधिनियमित होने के बाद, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा, जिसमें संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले वित्तीय संस्थानों के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं। तकनीकी उपाय एन्क्रिप्शन और सुरक्षित संचार: वित्तीय संस्थानों को अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए डेटा ट्रांसमिशन और भंडारण के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA): सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लेनदेन और संवेदनशील प्रणालियों तक पहुँच के लिए MFA का कार्यान्वयन। फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियाँ: साइबर हमलों से बचाव के लिए उन्नत फ़ायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने और रोकथाम प्रणालियों की तैनाती। नियमित सुरक्षा ऑडिट: संभावित सुरक्षा कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट और भेद्यता आकलन करना। सहयोगात्मक प्रयास भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): CERT-In साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। यह वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर उनकी साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाता है और उभरते खतरों पर अलर्ट प्रदान करता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC): वित्तीय क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को साइबर खतरों से बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी: खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और निजी साइबर सुरक्षा फर्मों के बीच सहयोग। जागरूकता और प्रशिक्षण कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम: साइबर सुरक्षा प्रथाओं और खतरे की जागरूकता पर वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम। ग्राहक जागरूकता अभियान: वित्तीय संस्थान ग्राहकों को सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग प्रथाओं और फ़िशिंग घोटालों और अन्य साइबर खतरों से बचने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। कानूनी प्रवर्तन साइबर अपराध प्रकोष्ठ: वित्तीय संस्थानों को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर विशेष साइबर अपराध प्रकोष्ठों की स्थापना। न्यायिक उपाय: साइबर अपराध मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिए समर्पित साइबर अपराध न्यायालयों सहित न्यायिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना। इन उपायों का सामूहिक उद्देश्य वित्तीय संस्थानों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना और उन्हें साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे से बचाना है।

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