Answer By law4u team
किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का मौलिक अधिकार निम्नलिखित होते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार: कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में अपने स्वतंत्र उत्पादकता का अधिकार रखता है। यानी कि वे अपने काम को खुद निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव या हमले से बचाया जाना चाहिए। संबंधों का अधिकार: व्यक्ति का इस अधिकार कि वह कंपनी या फैक्ट्री में काम करने से संबंधित सभी विवरणों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। उन्हें सही जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने अधिकारों को संरक्षित कर सकें। समान वेतन और भत्तों का अधिकार: कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को समान वेतन और भत्तों के लिए अधिकार होता है। इसके अलावा, वे दिन और सप्ताह के आधार पर अवकाश और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। कार्य समय: कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को नियमित काम समय, छुट्टी और अन्य अवकाश प्रदान करने का हक होता है। सुरक्षित और स्वस्थ माहौल: मजदूरों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में काम करने का हक होता है। यह उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। संगठन का अधिकार: मजदूरों को व्यवसाय के निर्णयों में संगठन करने का अधिकार होता है। वे अपनी मांगों को लेकर अपने समूह में संगठित हो सकते हैं। न्यायपूर्ण विवाद निपटान: अगर मजदूरों के साथ कंपनी या फैक्ट्री द्वारा कोई न्यायपूर्ण विवाद होता है, तो उन्हें न्यायपूर्ण रूप से निपटाया जाना चाहिए।