Answer By law4u team
भारत में चेक बाउंस (या अनादर) कई कारणों से हो सकता है, जिसके कारण बैंक द्वारा चेक को अस्वीकार कर दिया जाता है। चेक बाउंस होने के कुछ सामान्य कारणों में शामिल हैं: अपर्याप्त निधि: चेक बाउंस होने का सबसे आम कारण यह है कि खाताधारक के खाते में चेक की राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती है। इससे "निधि अपर्याप्त" त्रुटि होती है। हस्ताक्षरों का बेमेल होना: यदि चेक पर हस्ताक्षर बैंक में पंजीकृत हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो हस्ताक्षर बेमेल होने के कारण चेक को अस्वीकृत कर दिया जाता है। पोस्ट-डेटेड चेक: यदि चेक अपनी बताई गई तिथि से पहले प्रस्तुत किया जाता है (पोस्ट-डेटेड चेक) तो बैंक द्वारा उस पर उल्लिखित तिथि से पहले भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। पुराना चेक: यदि चेक जारी होने की तिथि से 3 महीने बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे "पुराना" माना जाता है और बैंक इसे संसाधित करने से मना कर देता है। क्रॉस्ड चेक: यदि चेक क्रॉस किया गया है और धारक इसे बैंक खाते में जमा करने के बजाय नकद में भुनाने का प्रयास करता है, तो बैंक लेनदेन से इनकार कर सकता है। खाता बंद: यदि चेक प्रस्तुत किए जाने से पहले जिस खाते से चेक निकाला गया है, वह बंद हो जाता है, तो चेक अस्वीकृत हो जाएगा। चेक पर गलत विवरण: गलत भुगतानकर्ता का नाम, अंकों या शब्दों में राशि, तिथि या बैंक शाखा जैसे विवरण गायब या गलत होने से चेक बाउंस हो सकता है। ओवरराइटिंग या परिवर्तन: चेक पर कोई भी परिवर्तन या ओवरराइटिंग जो विधिवत प्रमाणित या आरंभिक नहीं है, चेक अस्वीकृत हो सकता है। अप्राप्त या अवैतनिक चेक: यदि नकदीकरण के लिए प्रस्तुत चेक किसी ऐसे खाते से जुड़ा है जिसे कानूनी मुद्दों, अवैतनिक बकाया या किसी अनसुलझे विवाद के कारण फ़्लैग या फ़्रीज़ किया गया है, तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। चेक जारीकर्ता द्वारा रोका गया: यदि खाताधारक चेक प्रस्तुत करने से पहले बैंक को "भुगतान रोकने" का निर्देश जारी करता है, तो बैंक चेक को अस्वीकार कर देगा। खाता संख्या का बेमेल होना: यदि चेक पर उल्लिखित खाता संख्या मौजूद नहीं है या खाते के विवरण से मेल नहीं खाती है, तो चेक वापस कर दिया जाएगा। तकनीकी मुद्दे (बैंकिंग त्रुटि): कभी-कभी, बैंक द्वारा की गई त्रुटियों, जैसे सिस्टम त्रुटियाँ, लिपिकीय गलतियाँ, या शाखाओं के बीच गलत संचार के कारण चेक बाउंस हो सकता है। कानूनी परिणाम: अपर्याप्त निधि, हस्ताक्षर बेमेल, या अन्य मुद्दों जैसे कारणों से चेक बाउंस होने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी परिणाम हो सकते हैं। चेक जारीकर्ता आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हो सकता है और यदि वे भुगतानकर्ता से कानूनी नोटिस प्राप्त करने के बाद निर्दिष्ट अवधि के भीतर समस्या को हल करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें जुर्माना और कारावास सहित दंड का सामना करना पड़ सकता है। अगर चेक बाउंस होता है, तो प्राप्तकर्ता को चेक जारीकर्ता को डिमांड नोटिस भेजने का अधिकार है, जिसे 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने पर न्यायालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।