Answer By law4u team
हां, भारतीय कानून के तहत एक महिला मानसिक यातना के लिए मुआवज़ा मांग सकती है। मानसिक यातना, जिसे अक्सर मानसिक क्रूरता के रूप में संदर्भित किया जाता है, घरेलू हिंसा, तलाक और अन्य कानूनी मामलों में राहत मांगने के लिए एक आधार के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके माध्यम से एक महिला मुआवज़ा मांग सकती है: घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम): इस अधिनियम के तहत, एक महिला जो अपने साथी या परिवार के सदस्यों द्वारा मानसिक क्रूरता या यातना के अधीन है, राहत मांग सकती है। इसमें दुर्व्यवहार के कारण होने वाली शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवज़ा शामिल है। महिला चिकित्सा व्यय, आय की हानि और मानसिक आघात के लिए मुआवज़ा मांग सकती है। तलाक के मामले: तलाक की कार्यवाही में, मानसिक क्रूरता तलाक मांगने का आधार हो सकती है। अगर कोई महिला यह साबित कर सकती है कि उसे अपने पति के व्यवहार के कारण मानसिक यातना का सामना करना पड़ा है, तो वह मुआवज़ा पाने की हकदार हो सकती है। अदालत परिस्थितियों के आधार पर तलाक के समझौते के हिस्से के रूप में वित्तीय राहत या गुजारा भत्ता दे सकती है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मुआवज़ा: अगर मानसिक यातना के साथ आपराधिक कृत्य (जैसे उत्पीड़न, धमकी या डराना-धमकाना) भी होता है, तो महिला अपराधी के खिलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज करा सकती है। अदालत जुर्माना या सज़ा लगा सकती है, जिससे पीड़ित को अप्रत्यक्ष रूप से मुआवज़ा भी मिल सकता है। टोर्ट कानून: मानसिक उत्पीड़न के लिए एक महिला टोर्ट कानून के तहत दीवानी मुकदमा दायर कर सकती है, जिसमें मानसिक यातना से हुए नुकसान के लिए मुआवज़ा मांगा जा सकता है। मुआवज़ा नुकसान और तकलीफ़ की मात्रा पर निर्भर करेगा। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण: ऐसे मामलों में जहां एक महिला अपने पति या साथी पर आर्थिक रूप से निर्भर है और मानसिक क्रूरता का शिकार है, वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है, जो संकट में महिलाओं को राहत प्रदान करती है। मानसिक यातना के लिए मुआवज़ा क्रूरता या यातना की गंभीरता, अनुभव किए गए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट और महिला के जीवन पर समग्र प्रभाव के आधार पर दिया जाता है। मुआवजे की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय आमतौर पर मेडिकल रिकॉर्ड, गवाही और अन्य कारकों जैसे साक्ष्यों पर विचार करते हैं।