जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य जैविक एजेंटों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस या विषैले पदार्थ) को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से रोकना है। BWC की मुख्य विशेषताएं: हस्ताक्षर के लिए खुला: 10 अप्रैल 1972 लागू हुआ: 26 मार्च 1975 हस्ताक्षरकर्ताओं को जैविक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण या उपयोग न करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है जैविक विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करता है भारत और BWC: भारत ने 15 जनवरी 1973 को BWC पर हस्ताक्षर किए भारत ने 15 जुलाई 1974 को इसका अनुसमर्थन किया भारत की स्थिति: भारत BWC के उद्देश्यों का पूर्ण समर्थन करता है। भारत ने जैविक सामग्रियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बनाए हैं और नियंत्रण स्थापित किए हैं। भारत पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत नियमित रूप से विश्वास-निर्माण उपाय (सीबीएम) प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, भारत जैविक हथियार सम्मेलन का अनुसमर्थित पक्ष है और वैश्विक जैविक निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए इसके प्रावधानों का पालन करता है।
Discover clear and detailed answers to common questions about अंतरराष्ट्रीय कानून. Learn about procedures and more in straightforward language.