नहीं, भारत में कोर्ट मैरिज के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं है, यदि दोनों पक्ष वयस्क हैं और विवाह की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कानूनी आधार (नए कानूनों और लागू कानूनों के अनुसार): भारत में कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा शासित होते हैं, जिसे बीएनएस, बीएनएसएस या बीएसए द्वारा निरस्त या प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। यह अभी भी एक धर्मनिरपेक्ष कानून के रूप में लागू है जो अंतर्धार्मिक या नागरिक विवाहों पर लागू होता है। मुख्य शर्तें (विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत): 1. पक्षकारों की आयु: पुरुष: कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए महिला: कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए 2. स्वतंत्र सहमति: दोनों पक्षों को बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के स्वेच्छा से विवाह करना होगा। 3. मानसिक क्षमता: दोनों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और वे वैध सहमति देने में सक्षम होने चाहिए। 4. अन्य शर्तें: विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच निषिद्ध संबंध नहीं होने चाहिए (जब तक कि प्रथा द्वारा अनुमति न दी गई हो)। माता-पिता की सहमति की भूमिका: यदि दोनों पक्ष उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं, तो माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं है, चाहे माता-पिता सहमत हों या असहमत। कानूनी उम्र और शर्तें पूरी होने पर जीवनसाथी चुनने में कानून व्यक्तिगत स्वायत्तता को मान्यता देता है। सूचना और आपत्तियाँ: दंपत्ति को विवाह अधिकारी को 30 दिन का नोटिस देना होगा। इस दौरान, कोई भी व्यक्ति (माता-पिता सहित) विवाह पर कानूनी आपत्ति उठा सकता है। हालाँकि, आपत्तियाँ अधिनियम के तहत कानूनी आधार (जैसे उम्र, मौजूदा जीवनसाथी, निषिद्ध संबंध) पर आधारित होनी चाहिए, व्यक्तिगत या सामाजिक अस्वीकृति पर नहीं। धमकी या विरोध की स्थिति में: यदि किसी जोड़े को धमकी या हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, तो वे पुलिस सुरक्षा मांग सकते हैं या अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सारांश: यदि दोनों व्यक्ति वयस्क और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, और कानूनी मानदंडों को पूरा करते हैं, तो वे माता-पिता की सहमति के बिना अदालत में विवाह कर सकते हैं। भारतीय कानून उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना साथी चुनने के अधिकार का समर्थन करता है।
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