क्या NRI भारत में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं?

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Answer By law4u team

हाँ, एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कानूनी रूप से भारत में कोर्ट मैरिज कर सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में जोड़े पर लागू व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर विशिष्ट कानूनी आवश्यकताएँ शामिल होती हैं। ऐसे विवाहों के लिए सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला कानूनी ढाँचा - खासकर जहाँ कम से कम एक पक्ष एनआरआई या विदेशी नागरिक हो - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (एसएमए) है। कानूनी आधार: विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (एसएमए) विशेष विवाह अधिनियम निम्नलिखित के बीच सिविल (कोर्ट) विवाह की अनुमति देता है: दो भारतीय नागरिक, एक भारतीय और एक एनआरआई, एक भारतीय और एक विदेशी नागरिक, चाहे उनका धर्म या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह अधिनियम धर्मनिरपेक्ष है और इसमें किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग अक्सर अंतर्धार्मिक या अंतर्राष्ट्रीय विवाहों के लिए किया जाता है। पात्रता मानदंड: 1. कानूनी उम्र: दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 2. वैवाहिक स्थिति: दोनों पक्ष अविवाहित (या कानूनी रूप से तलाकशुदा/विधवा) होने चाहिए। 3. मानसिक क्षमता: दोनों को स्वतंत्र और वैध सहमति देने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें कोई मानसिक विकार नहीं होना चाहिए जो उन्हें विवाह के लिए अयोग्य बनाता हो। 4. निषिद्ध संबंध: पक्षों को निषिद्ध संबंध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, जब तक कि उनका निजी कानून ऐसे विवाह की अनुमति न दे। अधिकार क्षेत्र: कम से कम पक्षों में से एक (एनआरआई या भारतीय नागरिक) को प्रस्तावित विवाह की सूचना दाखिल करने से ठीक पहले कम से कम 30 दिन भारत में (विवाह अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में) निवास करना होगा। एसएमए के तहत कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया: 1. इच्छित विवाह की सूचना: उस ज़िले के विवाह अधिकारी के पास निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र I) में एक लिखित सूचना दाखिल करें जहाँ एक पक्ष कम से कम 30 दिन तक रहा हो। एनआरआई के लिए: पासपोर्ट, वीज़ा, ओसीआई/पीआईओ कार्ड (यदि लागू हो), और विदेश में निवास का प्रमाण आवश्यक है। 2. 30-दिन की सूचना अवधि: सूचना की एक प्रति विवाह अधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित की जाती है। यदि कोई आपत्ति हो, तो 30 दिनों के भीतर दर्ज की जा सकती है। 3. सत्यापन और आपत्तियों का निपटान: यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है या उनका समाधान हो जाता है, तो विवाह संपन्न हो जाता है। 4. घोषणा और अनुष्ठान: 30 दिनों के भीतर या उसके बाद, दोनों पक्षों और तीन गवाहों को विवाह अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। अधिकारी और गवाहों की उपस्थिति में घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। विवाह संपन्न होता है और विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज़ (सांकेतिक): NRI का पासपोर्ट और वीज़ा OCI/PIO कार्ड (यदि लागू हो) निवास का प्रमाण (भारत और विदेश में) जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पासपोर्ट आकार के फ़ोटो वैवाहिक स्थिति के शपथ पत्र तलाक का आदेश/मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि पहले विवाहित रहे हों) भारतीय पक्ष का पता प्रमाण (आधार, मतदाता पहचान पत्र, आदि) विदेशी नागरिकों/NRI के लिए विशेष नोट: विदेशी नागरिक के दूतावास या वाणिज्य दूतावास से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवश्यक हो सकता है, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वे कानूनी रूप से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। विदेशी भाषाओं में दस्तावेज़ों का अनुवाद और नोटरीकृत करना पड़ सकता है। विदेशी पक्ष के गृह देश के आधार पर एपोस्टिल या कांसुलर वैधीकरण आवश्यक हो सकता है। क्या भारत में कोर्ट मैरिज विदेश में रहने वाले NRI के लिए मान्य है? हाँ। विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के बाद, विवाह कानूनी रूप से वैध और मान्यता प्राप्त होता है भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो विदेशी देश के स्थानीय कानूनों के अधीन है। विवाह प्रमाणपत्र विवाह का पर्याप्त प्रमाण है। अनिवासी भारतीय बाद में अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा भारतीय विवाह प्रमाणपत्र को अपॉस्टिल करवा सकते हैं या वैध करा सकते हैं। अनुमति नहीं: यदि विवाह अंतर्धार्मिक है या किसी विदेशी नागरिक के साथ है, तो कोई अनिवासी भारतीय व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों (जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) के तहत विवाह नहीं कर सकता। भारतीय कानून के तहत प्रॉक्सी विवाह मान्य नहीं है। दोनों पक्षों का शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। भारतीय जीवनसाथी (विशेषकर महिलाओं) के लिए सुरक्षा: धोखाधड़ीपूर्ण अनिवासी विवाहों के बढ़ते मामलों के कारण, भारत सरकार और अदालतें अब इस पर ज़ोर दे रही हैं: सभी अनिवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण। भारतीय अधिकारियों के साथ अनिवासी भारतीयों के जीवनसाथी का विवरण साझा करना। दूतावासों में एनआरआई विवाह विवरण दाखिल करना। निष्कर्ष: हाँ, एनआरआई विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत भारत में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, बशर्ते कि वे कानूनी निवास, दस्तावेज़ और उचित प्रक्रिया का पालन करें। यह भारत और विदेश दोनों में विवाह का एक पूर्णतः वैध और मान्यता प्राप्त रूप है। 30 दिन का नोटिस और दोनों पक्षों की प्रत्यक्ष उपस्थिति सहित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन अनिवार्य है।

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