क्या विदेशी लोग भारत में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं?

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Answer By law4u team

हाँ, विदेशी लोग भारत में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन भारतीय कानून के तहत उन्हें कुछ विशिष्ट कानूनी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, जिनमें विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जैसे प्रासंगिक अधिनियम शामिल हैं, जो विभिन्न राष्ट्रीयताओं या धर्मों के लोगों के लिए कोर्ट मैरिज को नियंत्रित करता है। यहाँ एक विस्तृत विवरण दिया गया है: भारत में विदेशियों के कोर्ट मैरिज के लिए कानूनी ढाँचा मुख्य रूप से लागू कानून विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (एसएमए) है, जो विभिन्न धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लोगों को बिना किसी धर्म परिवर्तन के और एक नागरिक विवाह प्रक्रिया के माध्यम से विवाह करने की अनुमति देता है। भारत में विदेशियों के विवाह के लिए प्रमुख शर्तें 1. पात्रता: दोनों पक्षों को विवाह के लिए कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए (अर्थात, कानूनी आयु: पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष)। दोनों पक्षों में से कोई भी पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए (एकल विवाह की आवश्यकता)। वे निषिद्ध श्रेणी के संबंधों में नहीं आने चाहिए। 2. इच्छित विवाह की सूचना: दंपत्ति को उस ज़िले के विवाह रजिस्ट्रार को लिखित सूचना देनी होगी जहाँ कम से कम एक पक्ष नोटिस देने से कम से कम 30 दिन पहले रह चुका हो। यह सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाती है, और इसके लिए 30 दिनों की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य है, जिसके दौरान आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं। 3. आवश्यक दस्तावेज़ (विदेशियों के लिए): पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट और वैध वीज़ा। आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट)। पते का प्रमाण (पासपोर्ट, वीज़ा, या उपयोगिता बिल)। अपने देश या दूतावास से वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र (अविवाहित, तलाकशुदा, या विधवा/विधुर)। कभी-कभी, दूतावास या गृह सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता होती है, जो किसी कानूनी बाधा की पुष्टि करता हो। पासपोर्ट आकार की तस्वीरें। 4. भारत में उपस्थिति: नोटिस दाखिल करने से पहले कम से कम एक पक्ष का ज़िले में कम से कम 30 दिनों तक निवास होना आवश्यक है। 5. विवाह पंजीकरण: 30 दिनों की नोटिस अवधि के बाद, यदि कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष विवाह संपन्न किया जा सकता है। दोनों पक्षों को तीन गवाहों के साथ विवाह प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। विवाह पंजीकृत हो जाता है, और विवाह प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। विदेशियों के लिए विशेष बिंदु एसएमए के तहत विवाह नागरिक और धर्मनिरपेक्ष होता है, इसलिए कोई धार्मिक समारोह अनिवार्य नहीं है। कुछ विदेशी अपने धर्म का पालन करने पर अपने संबंधित व्यक्तिगत कानूनों के तहत भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन अंतर-राष्ट्रीय विवाहों के लिए एसएमए को प्राथमिकता दी जाती है। विदेशियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके गृह देश विवाह को मान्यता देते हैं। यदि कोई भी पक्ष विवाह के आधार पर वीज़ा या निवास के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है, तो उन्हें उचित दस्तावेज़ और पंजीकरण प्रमाण रखना चाहिए। सारांश विदेशी लोग विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत भारत में विवाह कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें सूचना देनी होगी, प्रतीक्षा अवधि पूरी करनी होगी और विवाह रजिस्ट्रार के समक्ष औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी। आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट, वीज़ा, आयु और वैवाहिक स्थिति के प्रमाण, और कभी-कभी उनके दूतावास से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) शामिल हैं। अधिनियम के अनुसार विवाह कानूनी रूप से वैध और पंजीकृत होता है।

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