Answer By law4u team
हाँ, भारत में घरेलू हिंसा कानूनों के तहत मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, खासकर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) के तहत। यह अधिनियम भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, जिसमें मौखिक दुर्व्यवहार भी शामिल है, को घरेलू हिंसा के रूपों के रूप में मान्यता देता है। घरेलू हिंसा अधिनियम और मौखिक दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को घरेलू माहौल में विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया है, न कि सिर्फ शारीरिक हिंसा से। इसमें शामिल हैं: शारीरिक दुर्व्यवहार यौन दुर्व्यवहार आर्थिक दुर्व्यवहार भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार मौखिक दुर्व्यवहार भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। यह अधिनियम मानता है कि दुर्व्यवहार सिर्फ शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं है; इसमें ऐसे कार्य भी शामिल हैं जो पीड़ित को मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, अपमानित करते हैं, या नीचा दिखाते हैं। मौखिक दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और भलाई पर लंबे समय तक असर डाल सकता है, यही वजह है कि इसे कानून के तहत शामिल किया गया है। घरेलू हिंसा के संदर्भ में मौखिक दुर्व्यवहार क्या है? मौखिक दुर्व्यवहार में शामिल हो सकते हैं: अपमान, नाम पुकारना, या ताना मारना जो पीड़ित को नीचा दिखाए। अपमानजनक भाषा या अपमानजनक टिप्पणियाँ जो पीड़ित के आत्म-सम्मान या गरिमा को कम करने के लिए की जाती हैं। नुकसान, हिंसा, या सार्वजनिक अपमान की धमकियाँ। हावी होने या डराने के लिए चिल्लाना, चीखना, या आक्रामक लहजे का इस्तेमाल करना। हालांकि मौखिक दुर्व्यवहार शारीरिक निशान नहीं छोड़ता, लेकिन यह लंबे समय तक भावनात्मक परेशानी, चिंता, अवसाद, और मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बन सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मौखिक दुर्व्यवहार के लिए कानूनी प्रावधान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत, घरेलू हिंसा शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 3 दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को निर्दिष्ट करती है, और भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार को उनमें से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इसका मतलब है कि मौखिक दुर्व्यवहार, यदि यह अपमानजनक, डराने वाला, या धमकी भरा है, तो इसे घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल किया गया है। कानून मौखिक दुर्व्यवहार से कैसे बचाता है अगर किसी महिला के साथ मौखिक दुर्व्यवहार होता है, तो वह इस एक्ट के तहत कई कानूनी प्रावधानों के ज़रिए राहत पा सकती है, जैसे: 1. सुरक्षा आदेश: महिला दुर्व्यवहार करने वाले से सुरक्षा पाने के लिए कोर्ट जा सकती है। एक सुरक्षा आदेश दुर्व्यवहार करने वाले को मौखिक दुर्व्यवहार जारी रखने से रोक सकता है, या उसे संपर्क करने या घर में घुसने से भी रोक सकता है। 2. निवास आदेश: अगर महिला दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही है और लगातार मौखिक दुर्व्यवहार का सामना कर रही है, तो वह निवास आदेश मांग सकती है। यह आदेश उसे साझे घर में रहने की अनुमति दे सकता है या रहने के लिए कोई दूसरी जगह दे सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वह आगे किसी भी दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहे। 3. आर्थिक राहत: भावनात्मक दुर्व्यवहार के मामलों में, महिला मौखिक दुर्व्यवहार के कारण होने वाली भावनात्मक परेशानी से होने वाली किसी भी पीड़ा, दुख या आय के नुकसान के लिए आर्थिक राहत भी मांग सकती है। 4. कस्टडी आदेश: अगर बच्चे शामिल हैं, तो महिला कस्टडी या मुलाक़ात के अधिकार मांग सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों के साथ मौखिक दुर्व्यवहार न हो, या दुर्व्यवहार करने वाले की उन तक पहुंच न हो। 5. काउंसलिंग और सहायता: कोर्ट दुर्व्यवहार करने वाले को काउंसलिंग या अन्य सुधारात्मक उपाय करने का आदेश दे सकता है, खासकर अगर दुर्व्यवहार जारी है। कानून का मकसद ऐसे मामलों में पीड़ित और दुर्व्यवहार करने वाले दोनों का पुनर्वास करना है। मौखिक दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करने के लिए एक महिला क्या कदम उठा सकती है 1. पुलिस में शिकायत दर्ज करें: मौखिक दुर्व्यवहार का सामना कर रही महिला भारतीय दंड संहिता (IPC) या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत पुलिस शिकायत दर्ज कर सकती है। 2. संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें: महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षण अधिकारी से भी संपर्क कर सकती है। वे शिकायत दर्ज करने और कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। 3. मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दर्ज करें: अगर दुर्व्यवहार जारी है, तो महिला सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और अन्य राहत पाने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन कर सकती है। निष्कर्ष मौखिक दुर्व्यवहार वास्तव में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार की व्यापक श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाएं खुद को और नुकसान से बचाने के लिए कानूनी सुरक्षा, जिसमें सुरक्षा आदेश, आर्थिक सहायता, और यहां तक कि निवास आदेश भी शामिल हैं, मांग सकती हैं। कानून एक महिला की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए घरेलू माहौल में शारीरिक और गैर-शारीरिक दोनों तरह के दुर्व्यवहार से निपटने के महत्व को पहचानता है। अगर आप या आपका कोई परिचित मौखिक दुर्व्यवहार या किसी अन्य प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना कर रहा है, तो तुरंत कानूनी पेशेवरों या घरेलू हिंसा सहायता सेवाओं से मदद लेना ज़रूरी है।