Answer By law4u team
भारत में, जब तक कि पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती है, उच्च न्यायालय से जमानत के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। भारतीय क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जमानत एक आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद, अदालत द्वारा निर्धारित दंडाधिकारी द्वारा जाँच के बाद दी जाती है। इसलिए, यदि पुलिस अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, तो उच्च न्यायालय से जमानत के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अपराधी को छुपाने या बचाने की कोशिश करता है, तो उसे भी क्रिमिनल प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए दंडित किया जा सकता है।