Answer By law4u team
भारत में आपराधिक जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति के पास कई मौलिक अधिकार होते हैं, जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान और आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं। आपराधिक जांच के दौरान आरोपी के प्रमुख अधिकारों का अवलोकन इस प्रकार है: 1. गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार: कानूनी आवश्यकता: आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 50 के तहत, किसी आरोपी को गिरफ्तारी के समय उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण: आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों या आरोपों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। 2. जांच के दौरान उपस्थित होने का अधिकार: कानूनी प्रतिनिधित्व: आरोपी को पूछताछ के दौरान वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार है। वे जांच से पहले और जांच के दौरान अपने वकील से परामर्श कर सकते हैं, हालांकि जांच के दौरान शारीरिक रूप से उपस्थित होने का अधिकार सीमित है। 3. चुप रहने का अधिकार: आत्म-अपराध: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त को चुप रहने और उन सवालों का जवाब न देने का अधिकार है जो उसे दोषी ठहरा सकते हैं। 4. कानूनी सलाह का अधिकार: वकील तक पहुँच: सीआरपीसी की धारा 41डी के तहत, अभियुक्त को हिरासत में रहते हुए अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। यदि अभियुक्त वकील का खर्च वहन नहीं कर सकता है, तो वह कानूनी सहायता पाने का हकदार है। 5. मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार: समय सीमा: सीआरपीसी की धारा 57 के तहत, अभियुक्त को यात्रा के समय को छोड़कर, गिरफ़्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा: मजिस्ट्रेट गिरफ़्तारी और हिरासत की वैधता की समीक्षा करेगा और तय करेगा कि अभियुक्त को ज़मानत दी जानी चाहिए या नहीं। 6. ज़मानत का अधिकार: ज़मानत आवेदन: अभियुक्त को ज़मानत के लिए आवेदन करने का अधिकार है। ज़मानत की शर्तें और यह दी जाएगी या नहीं, यह अपराध की प्रकृति, साक्ष्य और भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के जोखिम जैसे कारकों पर निर्भर करता है। जमानत के प्रकार: जमानत कई आधारों पर दी जा सकती है, जिसमें व्यक्तिगत बांड, जमानत बांड या नकद जमानत शामिल है। 7. निष्पक्ष जांच का अधिकार: निष्पक्ष व्यवहार: जांच निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए। आरोपी को किसी भी तरह की यातना, जबरदस्ती या दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए। स्वीकारोक्ति: दबाव या दबाव में किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है। 8. अधिकारों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार: मिरांडा अधिकार: अन्य अधिकार क्षेत्रों में मिरांडा अधिकारों के समान, आरोपी को जांच के दौरान अपने अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जिसमें चुप रहने का अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार शामिल है। 9. साक्ष्य को चुनौती देने का अधिकार: जिरह: आरोपी को अपने खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य को चुनौती देने और मुकदमे के दौरान गवाहों से जिरह करने का अधिकार है। 10. शीघ्र सुनवाई का अधिकार: समय पर न्याय: संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, आरोपी को शीघ्र सुनवाई का अधिकार है। समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए जांच और परीक्षण प्रक्रिया में देरी को कम किया जाना चाहिए। 11. गोपनीयता का अधिकार: तलाशी और जब्ती: पुलिस द्वारा की जाने वाली किसी भी तलाशी और जब्ती कार्रवाई में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। अनधिकृत या गैरकानूनी तलाशी और जब्ती आरोपी के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करती है। 12. हिरासत को चुनौती देने का अधिकार: बंदी प्रत्यक्षीकरण: यदि आरोपी को लगता है कि उसे गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है या उसकी हिरासत अनुमेय अवधि से परे है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। 13. कानून के समक्ष समानता का अधिकार: भेदभाव न करना: आरोपी को कानून के समक्ष समान व्यवहार किए जाने और धर्म, जाति, लिंग या अन्य कारकों के आधार पर उसके साथ भेदभाव न किए जाने का अधिकार है। 14. साक्ष्य जानने का अधिकार: प्रकटीकरण: आरोपी को पर्याप्त बचाव तैयार करने के लिए उसके खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करने के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई मिले और न्याय ठीक से दिया जाए। इन अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और इससे अभियुक्त को कानूनी उपचार मिल सकता है।