Answer By law4u team
भारत में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और अन्य सहित विवाह को नियंत्रित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत मानसिक क्रूरता को तलाक लेने के आधार के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ विवाह में मानसिक क्रूरता से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधान दिए गए हैं: मानसिक क्रूरता की परिभाषा: मानसिक क्रूरता को आम तौर पर ऐसे व्यवहार के रूप में समझा जाता है जो जीवनसाथी को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँचाता है। इसमें भावनात्मक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, अपमान, धमकी और कोई भी ऐसा आचरण शामिल हो सकता है जो भय, चिंता या संकट का माहौल पैदा करता हो। तलाक के आधार: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: धारा 13(1)(ia) के तहत, एक हिंदू जीवनसाथी क्रूरता के आधार पर तलाक की माँग कर सकता है, जिसमें मानसिक क्रूरता भी शामिल है। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि दूसरे जीवनसाथी के आचरण ने मानसिक पीड़ा पहुँचाई है और विवाह को जारी रखना मुश्किल बना दिया है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954: विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27(1)(डी) के अंतर्गत समान प्रावधान मौजूद हैं, जो किसी भी पक्ष को क्रूरता के आधार पर तलाक लेने की अनुमति देता है। मानसिक क्रूरता का साक्ष्य: कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को मानसिक क्रूरता का साक्ष्य प्रदान करना आवश्यक है। इसमें शामिल हो सकते हैं: परिवार के सदस्यों, मित्रों या गवाहों की गवाही जो अपमानजनक व्यवहार की पुष्टि कर सकते हैं। पीड़ित पति या पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर क्रूरता के प्रभाव को दर्शाने वाली चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट। दुर्व्यवहार की घटनाओं या पैटर्न का दस्तावेज़ीकरण। न्यायिक व्याख्या: भारतीय न्यायालयों ने मानसिक क्रूरता की व्यापक रूप से व्याख्या की है, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को मान्यता दी है। केस लॉ ने स्थापित किया है कि मानसिक क्रूरता कई तरीकों से प्रकट हो सकती है, जिसमें लगातार सताना, अपमान, धमकी और स्नेह से इनकार करना शामिल है। कोई निश्चित मानक नहीं: मानसिक क्रूरता का निर्धारण करने के लिए कोई निश्चित मानक नहीं है; प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। न्यायालय कथित क्रूरता की अवधि और गंभीरता सहित समग्र संदर्भ पर विचार करते हैं। अंतरिम राहत: मानसिक क्रूरता के मामलों में, पीड़ित पति-पत्नी तलाक की कार्यवाही जारी रहने के दौरान सुरक्षा आदेश, भरण-पोषण और बच्चों की अस्थायी हिरासत सहित अंतरिम राहत की मांग कर सकते हैं। परामर्श और मध्यस्थता: न्यायालय तलाक देने से पहले वैवाहिक मुद्दों को संबोधित करने के साधन के रूप में परामर्श या मध्यस्थता की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि, गंभीर मानसिक क्रूरता के मामलों में, पीड़ित पति-पत्नी तत्काल कानूनी कार्रवाई का विकल्प चुन सकते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह अधिनियम विवाह के भीतर मानसिक क्रूरता का सामना करने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। यह पीड़ितों को मानसिक उत्पीड़न सहित घरेलू हिंसा के लिए कानूनी उपाय करने की अनुमति देता है, और भरण-पोषण, सुरक्षा आदेश और अपमानजनक भागीदारों से राहत प्रदान करता है। सबूत का बोझ: मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति-पत्नी पर सबूत का बोझ होता है। उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर क्रूरता के प्रभाव के बारे में न्यायालय को आश्वस्त करने के लिए अपने दावों को विश्वसनीय साक्ष्य के साथ प्रमाणित करना चाहिए। जिरह और बचाव: आरोपी पति या पत्नी को मानसिक क्रूरता के आरोपों के खिलाफ बचाव करने का अधिकार है। वे अपने खिलाफ किए गए दावों का खंडन करने के लिए सबूत और गवाह पेश कर सकते हैं। संक्षेप में, भारत में विवाह में मानसिक क्रूरता के मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान मानसिक क्रूरता सहित क्रूरता के आधार पर तलाक की अनुमति देते हैं। कानून सबूतों की आवश्यकता पर जोर देता है और प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करता है, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए राहत और सुरक्षा के लिए तंत्र प्रदान करता है।