Answer By law4u team
तलाक-ए-बिद्दत मुस्लिम कानून के तहत तलाक का एक रूप है, जिसे आमतौर पर ट्रिपल तलाक के रूप में जाना जाता है। इसमें पति विवाह को समाप्त करने के लिए या तो एक बार में या एक निश्चित अवधि में तीन बार "तलाक" (तलाक) शब्द का उच्चारण करता है। तलाक-ए-बिद्दत की मुख्य विशेषताएं: ट्रिपल तलाक: पति "तलाक" शब्द का उच्चारण तीन बार करता है, आमतौर पर एक बार में, या तो व्यक्तिगत रूप से, फोन पर, या लिखित संचार (जैसे पत्र या पाठ) के माध्यम से। अपरिवर्तनीय: तलाक की तीसरी घोषणा के बाद, इस पद्धति के तहत तलाक को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाता है, और पत्नी को अब पति से विवाहित नहीं माना जाता है। कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं: तलाक के अन्य रूपों के विपरीत, तलाक-ए-बिद्दत में तलाक प्रभावी होने से पहले पति और पत्नी को किसी भी अवधि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। गवाहों की कोई आवश्यकता नहीं: तलाक के इस रूप में किसी गवाह या न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह पति द्वारा की गई एक व्यक्तिगत घोषणा है। क्या तलाक-ए-बिद्दत भारत में वैध है? भारत में, तलाक-ए-बिद्दत को शुरू में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्यता दी गई थी। हालाँकि, इसे महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों और सुधारों का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2017): भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में शायरा बानो बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तलाक-ए-बिद्दत एकतरफा, मनमाना और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और इसलिए भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तीन तलाक भारतीय कानून के तहत वैध प्रथा नहीं है और सरकार को इस मुद्दे को हल करने के लिए विधायी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में, भारतीय संसद द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया गया। इस अधिनियम ने तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) को अवैध और शून्य बना दिया। कोई भी मुस्लिम पुरुष जो तीन तलाक देता है, उसे तीन साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह कानून महिला को सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिससे उसे भरण-पोषण और नाबालिग बच्चों की कस्टडी मांगने की अनुमति मिलती है। निष्कर्ष: तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) को 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया गया था, और अब इसे भारत में तलाक का वैध रूप नहीं माना जाता है। मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने इस प्रथा को अवैध और कानून द्वारा दंडनीय बना दिया, जिससे देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई।