भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना को परिभाषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI): वे सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख हैं और इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। 2. अन्य न्यायाधीश: संविधान में मूल रूप से 7 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन समय के साथ कानून के माध्यम से इस संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब तक, सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत शक्ति 34 न्यायाधीशों की है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। 3. कुल शक्ति: इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान कुल शक्ति 34 न्यायाधीश (1 मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य न्यायाधीश) है। नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश के बाद की जाती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक समूह शामिल होता है। योग्यता: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए, किसी व्यक्ति को: भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में, एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो कार्यकाल: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।
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