Answer By law4u team
भारत में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए) के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार है: शिकायत तैयार करें: पहला कदम एक लिखित शिकायत तैयार करना है जो अचल संपत्ति परियोजना के प्रमोटर द्वारा किए गए मुद्दों और उल्लंघनों को स्पष्ट रूप से बताती है। शिकायत दर्ज करें: शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से जमा की जा सकती है। ऑनलाइन जमा करने के लिए संबंधित राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाएं और शिकायत पंजीकरण फॉर्म भरें। ऑफलाइन जमा करने के लिए, रेरा कार्यालय में जाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिकायत जमा करें। सहायक दस्तावेज प्रदान करें: शिकायत को साबित करने के लिए खरीदार और प्रमोटर के बीच समझौता, भुगतान रसीद और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे सहायक दस्तावेज प्रदान करना महत्वपूर्ण है। शुल्क का भुगतान: रेरा में शिकायत दर्ज कराने के लिए मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। शिकायत की समीक्षा: शिकायत दर्ज होने के बाद, RERA प्राधिकरण शिकायत की समीक्षा करेगा और मामले की जांच करेगा। रेरा आदेश: जांच के आधार पर, रेरा प्रमोटर को उल्लंघनों को सुधारने और प्रभावित पक्षों को मुआवजा देने का निर्देश जारी कर सकता है। अपील: अगर शिकायतकर्ता रेरा के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल (REAT) में अपील की जा सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिकायतें संबंधित राज्य रेरा नियमों के अनुसार निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दायर की जानी चाहिए।